ट्रस्ट नियमावली एवं दिशा-निर्देश
पारदर्शी, निष्पक्ष एवं अनुशासित व्यवस्था हेतु प्रत्येक सदस्य द्वारा पालन की जाने वाली आवश्यक शर्तें।
अति महत्वपूर्ण निर्देश:
मानव सहायता ट्रस्ट का प्रत्येक सदस्य इन नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ट्रस्ट किसी भी प्रकार की बीमा कंपनी या बैंक नहीं है, बल्कि यह सर्वजन द्वारा एक-दूसरे की संकट में परस्पर सहकारिता करने वाला स्वयं सहायता समूह है।
1 सदस्यता पात्रता एवं आयु सीमा (Membership Eligibility)
- 👉 उम्र सीमा: ट्रस्ट की नवीन सदस्यता लेने हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 60 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
- 👉 सदस्यता विस्तार: एक बार वैधानिक सदस्य बनने के उपरांत वह 65 वर्ष की आयु तक नियमित सहयोग करके अपनी सदस्यता निरंतर जारी रख सकता है।
- 👉 निवासी पात्रता: भारत का कोई भी नागरिक (विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी अथवा उत्तर प्रदेश में कार्यरत) सदस्यता ग्रहण कर सकता है।
- 👉 दस्तावेज: रजिस्ट्रेशन के समय आधार कार्ड, वैध मोबाइल नंबर, बैंक खाता एवं नॉमिनी का विवरण अनिवार्य है।
2 वार्षिक दान ₹50 एवं खाता नवीनीकरण (Annual Donation)
- 👉 रजिस्ट्रेशन के समय प्रत्येक सदस्य सीधे ट्रस्ट के अधिकृत खाते में ₹50 का वार्षिक दान जमा करेगा।
- 👉 सदस्य बनने की तिथि से ठीक 1 वर्ष (365 दिन) पूर्ण होने पर पुनः ₹50 का वार्षिक दान जमा कर वेबसाइट पर "वार्षिक दान रसीद" अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- 👉 वार्षिक दान न करने की स्थिति में सदस्यता स्वतः निष्क्रिय (Inactive) मानी जाएगी और सदस्य किसी भी लाभ का पात्र नहीं रहेगा।
3 आकस्मिक निधन आर्थिक सहयोग नियम (Death Bereavement Aid)
- 👉 प्रतीक्षा अवधि (Cooling Period): नवीन सदस्य बनने के 90 दिन (3 माह) के उपरांत ही आकस्मिक निधन सहयोग योजना की पात्रता मान्य होगी। (सड़क दुर्घटना में होने वाले असामयिक निधन में समिति की संस्तुति पर छूट संभव है)।
- 👉 पूल प्रणाली (Pool System): जब भी किसी दिवंगत सदस्य का सहयोग अलर्ट जारी होगा, वह Pool A, Pool B या Pool C में जारी होगा। आपके लॉगिन डैशबोर्ड पर आपका जो Pool प्रदर्शित होगा, केवल उसी Pool के नॉमिनी खाते में न्यूनतम ₹50 भेजना अनिवार्य होगा।
- 👉 सहयोग का प्रमाण: सहयोग करने के उपरांत 50 रुपये की ट्रांजेक्शन आईडी (UTR) और स्क्रीनशॉट वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है।
- 👉 सहयोग में चूक: यदि कोई सदस्य जारी सहयोग अलर्ट में सहयोग नहीं करता है, तो वह आजीवन किसी भी सहयोग का हकदार नहीं रहेगा।
4 बेटी विवाह शगुन योजना नियम (Beti Vivah Guidelines)
- 👉 सदस्य बनने के कम से कम 6 माह पूर्ण होने के उपरांत ही सदस्य अपनी सगी पुत्री के विवाह हेतु शगुन सहयोग के लिए आवेदन कर सकता है।
- 👉 आवेदन विवाह की तिथि से न्यूनतम 30 दिन पूर्व विवाह निमंत्रण पत्र, वर-वधू का आयु प्रमाण पत्र एवं माता-पिता के बैंक खाते के साथ ऑनलाइन जमा करना होगा।
- 👉 जिला कार्यकारिणी द्वारा स्थलीय सत्यापन के बाद ट्रस्ट की ओर से अलर्ट जारी होगा, जिसमें सदस्य न्यूनतम ₹5 से ₹10 सीधे कन्या के माता-पिता के खाते में भेजेंगे।
5 अयोग्यता एवं निरस्तीकरण (Disqualification Conditions)
- ❌ आत्महत्या (Suicide) की स्थिति में कोई भी आर्थिक सहयोग प्रदान नहीं किया जाएगा।
- ❌ गलत आधार संख्या, फर्जी जन्मतिथि या झूठी जानकारी प्रस्तुत कर सदस्यता लेने पर सदस्यता तुरंत निरस्त कर दी जाएगी।
- ❌ नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन अथवा गैर-कानूनी गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने पर समिति आवेदन निरस्त कर सकती है।
- ❌ किसी भी सहयोग अलर्ट में बिना उचित कारण सहयोग न करने वाले सदस्य की सदस्यता समाप्त मानी जाएगी।